साक्षमता परीक्षा सही लेकिन परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं:– हाई कोर्ट पटना
साक्षमता परीक्षा सही लेकिन परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं:– हाई कोर्ट पटना
हाई कोर्ट ने बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली को चुनौती देने वाली अर्जी का निपटारा कर दिया है कोर्ट ने कहा कि साक्षरता परीक्षा सही है लेकिन इसे पास करना जरूरी नहीं साथी कोर्ट ने इस नियमावली के नियम कर और 12 को निरस्त कर दिया है
वही नियोजित शिक्षकों के लिए स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 की तर्ज पर शिकायत निवारण प्रदान करने को कहा है कोर्ट ने सरकार को एक अनुपात तय करने का आदेश दिया तक मुझे शिक्षक पदोन्नति के हकदार हूं मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश में मूर्ति के विनोद चंद्रन वाले मुक्ति हरीश कुमार की पीठ में 15 अर्जी पर सुनवाई के बाद 88 पन्नों का आदेश दिया
मुकता चार बिंदुओं पर फैसला दिया गया है जो निम्नलिखित है
हाई कोर्ट ने राज्य में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए साक्षमता परीक्षा को सही ठहराया है
हाई कोर्ट ने नई शिक्षक नियमावली के नियम 4 को निरस्त कर दिया जिसके तहत सभी शिक्षकों को साक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना है
बिहार शैक्षिक संस्थागत शिक्षक और कर्मचारी शिकायत निवारण और अपील नियमावली 2020 के नियम 12 को भी निरस्त कर दिया है जिसके तहत जिला और राज्य स्तरीय अपील प्राधिकार में ओलंपिक मामलों का इस नियमावली के लागू होने की तिथि से 6 माह के भीतर निपटारा किया जाना था नियमावली के लागू होने की तिथि से प्राधिकार कोई भी नया के स्वीकार नहीं करेगा
निर्धारित उचित शब्द के तहत प्रत्येक संवर्ग के लिए पदोन्नति पर विचार करने का आदेश बिहार सरकार को दिया है
शिक्षकों को हटाने का फैसला हमारी सरकार ने कभी नहीं लिया विजय कुमार चौधरी
संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा साक्षमता परीक्षा में फेल करने या परीक्षा न देने वाले नियोजित शिक्षकों को हटाने का फैसला सरकार ने कभी नहीं लिया था स्वच्छंद परीक्षा क्या है जनपद ही आपत्ति जताते हुए चुनौती दी गई थी जिसे कोर्ट ने नहीं माना इसमें आखिरकार सरकार की ही जीत हुई