बिहार के स्कूलों में रसोइया बहाली का बदला नियम
बिहार के स्कूलों में रसोइया बहाली का बदला नियम
बिहार के सरकारी स्कूलों में रसोइया की बहाली के लिए नए नियम लागू किए गए हैं, जिनके तहत अब जन्म प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया गया है। यह निर्णय विशेष रूप से मध्याह्न भोजन योजना के तहत रसोइयों के चयन में किया गया है।
बिहार के स्कूलों में रसोइया बहाली का बदला नियम।
नया कागजात अनिवार्य: रसोइया सह सहायक का चयन करते समय जन्म तिथि की सही जानकारी प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि चयनित व्यक्ति शिक्षित है, तो शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि अंकित हो) लिया जाएगा। और अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं है, तो जन्म प्रमाण पत्र लिया जाएगा। बिना इन कागजात के चयन नहीं किया जाएगा।
उम्र संबंधी दिशा-निर्देश: बिहार में भर्ती होने वाले रसोइयों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। साथ ही, 60 वर्ष की उम्र के बाद रसोइयों को उनके पद से हटा दिया जाएगा और नए रसोइयों की नियुक्ति की जाएगी।
जन्म तिथि संबंधित गड़बड़ी: कई जिलों से यह रिपोर्ट सामने आई है कि रसोइयों की जन्म तिथि में गड़बड़ी है, जिसके कारण कुछ रसोइया 60 साल की उम्र के बावजूद कार्यरत हैं। इस गड़बड़ी को रोकने के लिए विभाग ने ये कड़े निर्देश दिए हैं।
कार्यान्वयन: विभाग के द्वारा राज्य के सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे इन नियमों को सख्ती से लागू करें।