प्रोन्नति में भी दिव्यांग जनों को 4% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा
प्रोन्नति में भी दिव्यांग जनों को 4% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा
राज्य सरकार ने प्रोन्नति में भी दिव्यांगजनों को चार पीस दी क्षैतिज आरक्षण प्रदान कर दिया है सभी धर्म जाति एवं वर्ग के दिव्यांग जनों को इसका लाभ मिलेगा इससे संबंधित संकल्प सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिया है
इसमें कहा गया है कि सभी सरकारी सेवाओं या कदर की नियुक्ति में बेंचमार्क दिव्यांगता के सभी परिवारों में चार फ़ीसदी 36 आरक्षण की व्यवस्था की गई है इसी तर्ज पर यह व्यवस्था प्रणति में भी लागू की गई है या व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के स्तर से एक सिविल अपील की सुनवाई के बाद जारी आदेश के आधार पर की गई है ।
इससे पहले मैं 2022 में केंद्र सरकार ने भी चार फ़ीसदी 36 आरक्षण का प्रावधान लागू किया था वर्तमान में तीन फिस दिया आरक्षण की व्यवस्था दिव्यांग जनों के लिए प्रोन्नति में लागू है चार फ़ीसदी आरक्षण की नई व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार सैद्धांतिक रूप से तैयार हो गई है और इससे संबंधित संकल्प भी जारी कर चुकी है