अभी अभी शिक्षा विभाग के ACS डॉ S सिद्धार्थ ने विशिष्ट शिक्षकों को पहला वेतन देने हेतु , ने सभी DEO को दिए निर्देश, इस आधार पर हुआ वेतन निर्धारण…

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अभी अभी शिक्षा विभाग के ACS डॉ S सिद्धार्थ ने विशिष्ट शिक्षकों को पहला वेतन देने हेतु , ने सभी DEO को दिए निर्देश, इस आधार पर हुआ वेतन निर्धारण…

 

बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण और भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए अहम कदम उठाए हैं। इस संदर्भ में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।

नए निर्देशों के अनुसार, नियोजित शिक्षकों से विशिष्ट शिक्षक बने अध्यापकों के वेतन संरक्षण की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का आदेश दिया गया है। इसके तहत बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अनुसार नियुक्त विशिष्ट शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण फिटमेंट मैट्रिक्स के आधार पर किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रचलित दरों पर महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता भी प्रदान किए जाएंगे।

प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वेतन निर्धारण और भुगतान प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो। साथ ही, इस प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सटीक ढंग से लागू किया जाए।

राज्य के विशिष्ट शिक्षकों ने इस आदेश का स्वागत करते हुए इसे सकारात्मक कदम बताया है। उनका मानना है कि इस पहल से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, बल्कि यह शिक्षकों की गरिमा को बनाए रखने और उनके अधिकारों को संरक्षित करने में भी मददगार साबित होगी। यह कदम शिक्षकों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के साथ-साथ शिक्षा क्षेत्र में उनके बेहतर योगदान को प्रोत्साहित करेगा।

बता दें कि शिक्षा विभाग बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयासरत है। विभाग की ओर से बड़े संख्या में शिक्षकों की बहाली की जा रही है तो वहीं नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया जा रहा है। ऐसे में विशिष्ट शिक्षकों को विभाग जल्द ही पहला वेतन देगा। इसके लिए विभाग ने सभी डीईओ को आदेश दे दिया। विभाग के इस फैसले से शिक्षकों में खुशी का माहौल है। शिक्षकों ने विभाग के फैसले का स्वागत किया है।

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