शिक्षकों के तबादले को लेकर शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश किया जारी, कम से कम तीन अनुमंडल का विकल्प शिक्षकों के लिए चुना होगा अनिवार्य
शिक्षकों के तबादले को लेकर शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश किया जारी, कम से कम तीन अनुमंडल का विकल्प शिक्षकों के लिए चुना होगा अनिवार्य
शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए 7 से 22 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे शिक्षा विभाग में सोमवार को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है तब आदमी के लिए 10 विकल्प दिए देने होंगे इनमें तीन विकल्प देना अनिवार्य है
केवल तीन विकल्प भरे जाते हैं तो इनमें रिक्ति नहीं रहने पर सॉफ्टवेयर से निकटतम जिला में तबादला होगा एक अनुमंडल वाले जिलों की पूर्व शिक्षक पास के जिले की अनुमंडल का विकल्प देंगे महिला पंचायत का विकल्प देगी दिशा निर्देश में आवेदन की प्रक्रिया बताई गई है इसमें कहा गया है कि पुराने नियमित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षक तथा साक्षमता पास शिक्षक अपने टीचर आईडी से शिक्षा को पोर्टल पर लोगों करेंगे स्क्रीन पर प्रदर्शित तीन महीना में ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करेंगे तो पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी जाएगा इस अंकित करने के बाद वेरीफाई ओटीपी बटन को क्लिक किया जाएगा इसके बाद प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापना का विवरण श्वेता प्रदर्शित होगा आवेदन करते समय ओट वाला मोबाइल साथ रखना होगा प्रोफाइल और वर्तमान पदस्थापना के विवरण में त्रुटि पूर्ण प्रविष्टि है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना से सुधार कर ले
प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर दिशा निर्देश शिक्षकों को अवगत कराने के लिए