अब सरकारी स्कूलों को पका हुआ भोजन कराया जाएगा उपलब्ध, राज्य के 10 जिलों के 20 पंचायत मे ट्रायल शुरू
अब सरकारी स्कूलों को पका हुआ भोजन कराया जाएगा उपलब्ध, राज्य के 10 जिलों के 20 पंचायत मे ट्रायल शुरू
राजभर के सरकारी विद्यालयों में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 10 जिलों के बीच पंचायत में या प्रक्रिया शुरू की गई है
राजकीय सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में बच्चों को अब पका पकाया हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा शिक्षा विभाग ने पीएम पोषण योजना के तहत मध्यान भोजन व्यवस्थापक के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बच्चों को पका पकाया भोजन उपलब्ध कराने का फैसला लिया है पहले चरण में 10 जिलों में सैनिक दो-दो पंचायत यानी कुल 20 पंचायत के सभी विद्यालयों में प्रोजेक्ट लागू होगा यह जिले मधुबनी दरभंगा मुजफ्फरपुर गया वैशाली पूर्वी चंपारण पूर्णिया भागलपुर लखीसराय और औरंगाबाद है
पीएम पोषण योजना निदेशालय के निदेशक विनायक मिश्रा ने सोमवार को पहले प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए संबंधित जिला अधिकारियों को पत्र भेजा है इसके मुताबिक विद्यालय में मध्यान्ह भोजन तैयार करने एवं बच्चों के खिलौने में अधिकतर समय पर व्यर्थ हो जाता है इसके कारण बच्चों एवं शिक्षकों का बहुमूल्य समय नष्ट होता है इसलिए बच्चों को पका पकाया भोजन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक पंचायत के लिए मध्यान भोजन व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापक चयनित किया जाएगा जिसके ऊपर योजना के संचालन की पूर्ण जवाब देगी होगी
जिला शिक्षा पदाधिकारी व्यवस्थापक का करेंगे चयन
जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा व्यवस्था को पत्र एवं सहायक व्यवस्थापक का चयन किया जाएगा व्यवस्थापक के लिए शिक्षा सेवक विकास मित्र प्रखंड साधन से भी मध्यान्ह भोजन योजना अथवा प्रखंड या पंचायत स्तर पर उपलब्धि किसी मानव बल से चयन किया जा सकता है व्यवस्थापक की शैक्षणिक योग्यता कम से कम स्नातक होनी चाहिए यह ध्यान रहेगी मन ध्यान भोजन योजना के तहत विद्यालयों में रसोईया व सहायक रसोईया कार्यरत है इनमें से कई रसोईया का शैक्षणिक योग्यता स्नातक है यदि ऐसे रसोईया स्वच्छ से व्यवस्थापक का दायित्व निभाना चाहती है तो उनके चयन पर भी विचार किया जा सकता है जिस किसी कर्मी को व्यवस्थापक का दायित्व दिया जाएगा वह अपने कार्य के अतिरिक्त उक्तदायित्व को भी निर्वहन करेंगे
खाद्यान्न का स्टॉक व्यवस्थापक की देखरेख में रहेगा
जिस तिथि से व्यवस्थापक द्वारा मध्यान भोजन का संचालन किया जाएगा उसे तिथि से खतियान का स्टॉक उसकी देखरेख में रहेगा मानक के अनुसार कक्षा पहली से कक्षा पांचवी तक के प्रति छात्र प्रतिदिन 100 ग्राम चावल और कक्षा छठी से आठवीं तक के प्रति छात्र 150 ग्राम चावल उपयोग किया जाएगा पंजी का संधारण व्यवस्थापक की जिम में होगा और प्राप्त खदान की मात्रा उपयोग किए गए खदान की मात्र प्राप्त राशि खाद्य सामग्री करें हेतु वे राशि आदि पंजी दर्ज व्यवस्थापक खुद करेंगे