अब बिना दाखिल खारिज के भी बिहार में होगी जमीन की रजिस्ट्री , सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक
अब बिना दाखिल खारिज के भी बिहार में होगी जमीन की रजिस्ट्री , सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बगैर जमाबंदी यानी दाखिल खारिज किए बगैर वह होल्डिंग के जमीन की खरीद बिक्री नहीं होने के पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है हालांकि सिर्फ अदालत में विस्तृत सनी सितंबर में करने को कहा है न्यायमूर्ति पीएम नरसिंह और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की खंडपीठ ने समीउल्लाह ने एसएलपी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है
आवेदक के वर्गी अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा अधिवक्ता विश्वजीत कुमार मिश्रा व अंजुल द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने 10 अक्टूबर 2019 को बिहार निबंधन नियमावली के नियम 19 में संशोधन किया इसमें एक नया नियम जोड़ा गया जिस जमीन की खरीद बिक्री और तांत्रिक हो सकता है जब जमीन बेचने वाले वरदान देने वाले के नाम से जमाबंदी या होल्डिंग कायम हो
संशोधन के बाद निबंधन पदाधिकारी को अचल संपत्ति की बिक्रिया दान के लिए पेश दस्तावेज का निबंध करने के पहले उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा की जमीन बेचने या फिर उसका दान करने वाले के नाम से जमाबंदी या होल्डिंग टाइम है या नहीं ऐसा नहीं होने पर निबंध नहीं होगा बीते 9 फरवरी को इस संशोधन को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई हाईकोर्ट ने संशोधन को सही करार देते हुए चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज करती थी अब इस फैसले के बाद संशोधन पर लगी रोक श्वेता निरस्त हो जाएगी