राजभर में 10709 एएनएम की बहाली का रास्ता हुआ साफ हाई कोर्ट ने दिया आदेश, अब नम्बर बेसिस पर होगी बहाली - News TV Bihar

राजभर में 10709 एएनएम की बहाली का रास्ता हुआ साफ हाई कोर्ट ने दिया आदेश, अब नम्बर बेसिस पर होगी बहाली

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राजभर में 10709 एएनएम की बहाली का रास्ता हुआ साफ हाई कोर्ट ने दिया आदेश, अब नम्बर बेसिस पर होगी बहाली,

राज्य में 10709 पदों पर एनम की बहाली का रास्ता साफ हो गया है पटना हाई कोर्ट ने सोमवार को एएनएम की बहाली अंकों के आधार पर करने के एकल पीठ के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दी है

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्र और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ नेगेट 18 अप्रैल को सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था गौरतलाप है कि गलत 1 मार्च को हाई कोर्ट के कल्पित ने अंकों के आधार पर एएनएम की बाहरी करने का आदेश दिया था न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह के कल्पित ने 69 पाने के आदेश में बिहार तकनीकी सेवा आयोग की 19 सितंबर 2023 के नोटिस को निरस्त कर दिया था कोर्ट का कहना था कि एएनएम की बाहरी बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कदर नियमावली 2018 के नियम साथ के तहत ही होगी

लिखित परीक्षा करने का दिया था निर्देश

एएनएम की बहाली के लिए पूर्व में दिए गए हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में एएनएम के 10709 पदों पर बहाली का सरकार ने विज्ञापन संख्या 07/ 2022 प्रकाशित किया था । इसके बाद चेन प्रक्रिया एएनएम नियमावली 2018 के आधार पर शुरू की गई इसी बीच राज सरकार ने नियमावली में संशोधन कर लिखित परीक्षा के आधार पर बहाली करने का नोटिस जारी किया इस नोटिस की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई कोर्ट ने सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई की

हाई कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील की खारिज

एकल पीठ में आदेश में कहा कि एएनएम की बहाली पुरानी नियमावली 2018 के नियम साथ के तहत ही होगी और पुराने नियम के तहत आंखों के आधार पर अंतिम मेगा सूची तैयार करने का आदेश दिया था एकल पीठ की इस फैसले को अपील तैयार कर राज सरकार ने चुनौती दी थी राज्य सरकार का कहना था कि सरकार को बहाली नियम में संशोधन करने का अधिकार है वही एएनएम उम्मीदवारों के वकील का कहना था की बहाली प्रक्रिया के बीच में संशोधन नहीं की जा सकती है कोर्ट ने सरकार की ओर से दी गई दलील को ना मंजूर करते हुए अपील को खारिज कर दिया हाई कोर्ट के फैसले के बाद पुराने नियम के आधार पर ही एएनएम की 10709 पदों पर बहाली का रास्ता अब साफ हो गया है

परीक्षा की जिम्मेदारी बिहार तकनीकी सेवा आयोग को मिली थी

यशिका करता कि वकील ने कोर्ट को बताया कि सरकार द्वारा एएनएम की इस बहाली के लिए अंकों का निर्धारण किया गया था इसके तहत एएनएम कोर्स परीक्षा के लिए 60 अंक हायर कोर्स के लिए 15 अंक और राज्य सरकारी अस्पताल में कार्य करने की आवाज में प्रत्येक वर्ष के लिए पांच अंक अधिकतम 25 अंक निर्धारित किया गया था मगर राज्य सरकार ने इस बहाली नियम को बहाली के बीच में ही संशोधित कर दिया इसके अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 60 अंक हायर कोर्स के लिए 15 अंक और राज्य के सरकारी अस्पताल में कार्य करने के अनुभव पर प्रत्येक वर्ष के लिए पांच अंक निर्धारित किए गए लिखित परीक्षा कराने की जिम्मेदारी बिहार तकनीकी सेवा आयोग को दी गई थी

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