यु डाइस से रजिस्टर्ड नहीं होने पर 4563 प्राइवेट स्कूलों को बंद करने आदेश शिक्षा विभाग ने किया जारी
यु डाइस से रजिस्टर्ड नहीं होने पर 4563 प्राइवेट स्कूलों को बंद करने आदेश शिक्षा विभाग ने किया जारी
जुदाई से पंजीकृत नहीं करने वाले निजी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी हुआ है शिक्षा विभाग के निर्देश पर सभी जिला शिक्षा कार्यालय ने स्कूलों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है
पहले चरण में राज्य के 4563 निजी स्कूलों को नोटिस किया गया है इन स्कूलों ने अभी तक यूआइडीएआइ इसमें पंजीकरण के लिए आवेदन तक नहीं किया है इसमें पटना जिला के 120 स्कूल शामिल है बता दे कि आपके अपने न्यूज़ पोर्टल ने इस मुद्दे को उठाया था 8 अप्रैल के सुबह 8564 निजी स्कूल यू डाइस से पंजीकृत नहीं हुए थे
अच्छा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई करने को कहा है जिन्होंने अभी तक यू डाइस पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है ऐसे निजी स्कूलों को बंद करने का निर्देश भी शिक्षा विभाग में जारी कर दिया है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार देशभर की हर स्कूल को छोटा इस नंबर लेना अनिवार्य है
बिना यूआइडीएआइ इस नंबर के स्कूल नहीं चल सकता लेकिन बिहार की बात करें तो हजारों नीचे स्कूल अभी भी बिना यू डाइस नंबर के चल रहा है
25 फ़ीसदी बच्चों के नामांकन से चाहते हैं बचाना
यूआइडीएआइ से एक बार पंजीकृत हो जाने के बाद स्कूल को राज्य सरकार के नियमानुसार चलना है ऐसे स्कूलों को फिर 25 फ़ीसदी गरीब बच्चों का दाखिला लेना होगा राज्य सरकार के नियम के अंतर्गत रहना होगा इन कर्म से निजी स्कूल यू डाइस में पंजीकरण से बचना चाहते हैं स्कूल की गलती का खामियाजा अभिभावक और उनके बच्चे भागते हैं क्योंकि ऐसे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का दाखिला अन्य स्कूलों में नहीं हो पता है
