पटना हाई कोर्ट नियोजित शिक्षकों के हित में आज सुनाएगी एक बड़ा व ऐतिहासिक फैसला , थोड़ी देर बाद शुरू होगी कोर्ट की कार्यवाही
पटना हाई कोर्ट नियोजित शिक्षकों के हित में आज सुनाएगी एक बड़ा व ऐतिहासिक फैसला , थोड़ी देर बाद शुरू होगी कोर्ट की कार्यवाही
नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा (विशिष्ट शिक्षक) देने के लिए हो रही सक्षमता परीक्षा में फेल करने वालों की नौकरी नहीं जाएगी। हाईकोर्ट में दायर प्रति शपथ-पत्र में शिक्षा विभाग ने यह जानकारी दी है।
शपथ-पत्र में साफ कहा गया है कि विभिन्न स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित सभी शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक एकल कैडर के रूप में उनका विलय हो जाएगा। जिनकी सेवा शर्तें विशिष्ट शिक्षक नियमों द्वारा विनियमित होंगी और वे बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों को देय वेतन और अन्य लाभ के हकदार होंगे। जो लोग सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होंगे या उत्तीर्ण नहीं होंगे, वे स्थानीय निकाय शिक्षक बने रहेंगे। यानी, विशिष्ट शिक्षक नियमावली में सक्षमता परीक्षा में उपस्थित न होने या उत्तीर्ण न होने के कारण किसी की भी बर्खास्तगी की परिकल्पना नहीं की गई है।
समरेन्द्र बहादुर सिंह बनाम बिहार सरकार याचिका (केस संख्या CWJC 2922/2024) हाईकोर्ट में दायर थी। जिसकी सुनवाई के क्रम में कोर्ट ने शिक्षा विभाग को स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। इसके बाद विभाग ने यह प्रति शपथ-पत्र कोर्ट में जमा किया है।