नियोजित शिक्षकों को राजभर में राज्य कर्मी बनाने वाली नियमावली आज से लागू हो गई है
राज्यभर में आज से लागू हो गई राज्य कर्मी बनाने वाली नियमावली
नियोजित शिक्षकों को राजभर में राज्य कर्मी बनाने वाली नियमावली आज से लागू हो गई है
राज्य में नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी बनाने वाले नियमावली लागू हो गई है शिक्षा विभाग के अपरूप सचिव के के पाठक के हस्ताक्षर से मंगलवार की शाम विशिष्ट शिक्षक नियमावली की अधिसूचना बिहार सरकार ने जारी कर दी है।
इसके साथ ही यह नियमावली लागू भी हो गई है इस नियमावली के तहत राज्य कर्मी बनने वाले नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है राज कमी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को साक्षमता परीक्षा ली जाएगी ।
कोई भी नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में तीन बार भाग ले सकेंगे तीन बार में अगर आप परीक्षा पास नहीं करते हैं तो उसे पर अलग से विचार करेगा शिक्षा विभाग परीक्षा में आवेदन करते समय तीन जिले का विकल्प मांगा जाएगा फिर ग्रैंडमाइजेशन के आधार पर विद्यालय आमंत्रित किया जाएगा ।
अच्छे अंक लाने पर मनपसंद जिला मिल जाएगा अगर उतने अच्छे अंक नहीं मिले तो विभाग अपने तरफ से जिला के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिला आवंटित कर देगा