बैंकों से करार, इनमें से किसी में अपना सैलरी अकाउंट खोल सकते हैं सरकारी कर्मचारी व BPSC शिक्षक , इन BPSC शिक्षकों व सरकारी कर्मचारियों को इन बैंकों से मिलेगी कई तरह की सुविधाएं

0
n67157340317519478042576172188efd863bba03156110e7a4abd414aca62080d2392e7b7a88d4df48b159

बैंकों से करार, इनमें से किसी में अपना सैलरी अकाउंट खोल सकते हैं सरकारी कर्मचारी व BPSC शिक्षक , इन BPSC शिक्षकों व सरकारी कर्मचारियों को इन बैंकों से मिलेगी कई तरह की सुविधाएं

 

 

राज्य सरकार और बैंकों के साथ सोमवार को हुए करार के बाद राज्य के सरकारी सेवकों को नौ बैंकों से किसी एक में वेतन खाता खोलने की सुविधा मिल गई है। बैंकों की ओर से कई आकर्षक प्रस्ताव दिए गए हैं।

इनमें विशेष दुर्घटना बीमा भी शामिल है। वेतन के विरूद्धओवर ड्राफ्ट की सुविधा करार में शामिल है। हवाई दुर्घटना की स्थिति में बीमा की राशि एक कराेड़ 60 लाख रुपये तक होगी।

उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह करार हुआ। इसे एसजीएसपी’ (स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज ) का नाम दिया गया है। सरकार की ओर से वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर और बैंकों की ओर से उनके अधिकृत प्रतिनिधियों ने इस पर हस्ताक्षर किया।

स्थायी एवं संविधा पर सेवारत सरकारी सेवकों के अलावा राज्य मंत्री परिषद के सदस्य और विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों को इसका लाभ मिलेगा।

करार पर हस्ताक्षर करने वाले बेंक हैं:- भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक इंडियन बैंक एवं यूको बैंक।

कुछ बैंकों ने खाताधारक के परिवार के चार सदस्यों को पांच-पांच लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का भी प्रस्ताव दिया है। इस समय समूह मियादी जीवन बीमा का कवर सामान्यतया 10 लाख रुपया है। इसके तहत सामान्य मृत्यु के केस में भी क्षतिपूर्ति दी जाएगी।

इसी तरह स्थायी, पूर्ण विकलांगता तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में भी पात्र खाताधारकों को एक करोड़ एवं 80 लाख रुपये तक की क्षतिपूर्ति का के अलावा खाताधारकों को रियायती दर पर स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराने का भी प्रविधान किया गया है।

यदि खाताधारक बैंक से गृह, आटो तथा व्यक्तिगत ऋण लेते है तो उन्हें प्रोसेसिंग शुल्क में 50 से सौ प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। कर्ज के सूद में भी छूट का प्रविधान किया गया है।

  • एटीएम कार्ड पर कोई शुल्क नहीं। एटीएम से प्रतिमाह मुफ्त लेन देन की संख्या भी अधिक प्रदान की गई है।
  • एटीएम से प्रतिदिन एक लाख तक निकासी की सुविधा.-एटीएम से निकासी सीमा भी प्रतिदिन एक लाख तक
  • आरटीजीएस एवं निफ्ट से लेन देन एवं ड्राफ्ट नि:शुल्क।

राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को सिर्फ नियमित वेतन भुगतान ही नहीं, बल्कि एक सशक्त, सुरक्षित और सम्मानजनक बैंकिंग अनुभव भी देना चाहती है। इस दिशा में यह एक महत्वपूर्ण करार है। यह कर्मचारियों की सुरक्षा सुविधा और भविष्य के लिए एक पूर्ण समाधान है। सरकार आने वाले समय में इस व्यवस्था को और मजबूत और नवाचार-युक्त बनाएगी। – सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री, बिहार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अन्य खबरे