वीडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड में उपस्थित के आधार पर ही प्रधानाध्यापक की हाजिरी होगी मान्य :–शिक्षा विभाग
वीडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड में उपस्थित के आधार पर ही प्रधानाध्यापक की हाजिरी होगी मान्य :–शिक्षा विभाग
माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया
बिहार सरकार :–जिले में स्थापित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नोट पर सभी प्रधानाध्यापकों की भौतिक की उपस्थिति शिक्षा विभाग में अनिवार्य कर दी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी नोट पर जमा प्रधानाध्यापकों की दर्ज की गई उपस्थिति के आधार पर ही उनके द्वारा विद्यालयों में दर्ज की गई उपस्थिति की मान्यता प्रदान की जाएगी
इस निर्देश का देवता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए माध्यमिक शिक्षा निदेशक में जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी किया है की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नोट पर भौतिक उपस्थिति को सुनिश्चित करने को कहा है ।
निदेशक ने जारी पत्र में कहा है कि राज्य के प्राथमिक मध्य एवं माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों का विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सतत अनूप सरवन किया जा रहा है अनुकरण की विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वित करने के कारण अपेक्षित परिणाम भी परिलक्षित हो रहे हैं ।
लेकिन समीक्षा के क्रम में यह तत्व उभर कर प्रकाश में आता है कि राज्य अंतर्गत विभिन्न जिलों में प्राथमिक से लेकर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक के प्रधानाध्यापकों के साथ प्रत्येक कार्य दिवस अपराह्न में आयोजित होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए स्थापित पीसी नोट पर प्रधानाध्यापकों की शपथ प्रतिशत उपस्थित नहीं हो रही है यह भी तत्व प्रकाश में आया है कि प्रधान अध्यापकों द्वारा अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ऋषि में भाग लिया जाता है इससे सार्थक परिणाम आने की संभावना कम हो जाती है
शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विधि व्यवस्था के सिलसिले में प्रतिदिन रिपोर्ट तलाक की जा रही है इसी सिलसिले में अब विद्यालय प्रधान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्हें जुड़ना पड़ रहा है विद्यालय प्रधान अपने-अपने विद्यालयों की रिपोर्ट प्रतिदिन प्रस्तुत कर रहे हैं पिछले 24 जुलाई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर विद्यालय प्रधान को शाम 4:00 बजे से 5:00 बजे तक जुड़ना आवश्यक कर दिया गया है