EPF की राशि को लेकर शिक्षा विभाग के ACS ने जारी किया आदेश, अब EPF की राशि निकासी मे नहीं होंगी कोई परेशानी, इस संबंध मे आदेश हुआ जारी 

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EPF की राशि को लेकर शिक्षा विभाग के ACS ने जारी किया आदेश, अब EPF की राशि निकासी मे नहीं होंगी कोई परेशानी, इस संबंध मे आदेश हुआ जारी 

 

इसमें शिक्षक या कर्मचारियों की काटी गई भविष्य निधि की राशि को 15 दिनों के भीतर उनके खाते में जमा कराने को कहा है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपर मुख्य सचिव( शिक्षा विभाग) को पत्र लिखकर 15 दिनों के भीतर शिक्षकों के ईपीएफओ के मद में राशि जमा कराने को कहा है।

15 दिन के भीतर जमा करना होगा ईपीएफओ

इस बाबत क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त वन ने पत्र भी लिखा है। ईपीएफओ के अनुसार, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी या शिक्षकों से संबंधित अंशदान उनके भविष्य निधि खाते में समय पर यानी वेतन माह की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर जमा किए जाएं। नहीं तो जुर्माना भरना पड़ेगा।

उपलब्ध सूचनाओं के अवलोकन से ज्ञात होता है कि शिक्षण संस्थानों में कार्यरत एवं कर्मचारी भविष्य निधि सदस्य के रूप में नामांकित काफी कर्मचारियों के मामले में भविष्य निधि अंशदान समय पर जमा नहीं हो रहे हैं। कर्मचारियों का देय भविष्य निधि, पेंशन एवं बीमा लाभ उनके नियोक्ता द्वारा उनके भविष्य निधि खाते में देय अंशदान समय से जमा होने पर ही निर्भर करता है।

यदि कोई नियोक्ता वेतन माह की समाप्ति के बाद 15 दिनों के भीतर भविष्य निधि अंशदान जमा नहीं करता है तो कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के प्राविधान के अनुसार क्षतिपूर्ति एवं ब्याज की वसूली की जा सकती है।

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