UPS अधिसूचित हुआ, 1 अप्रैल से लागू होगा, विशिष्ट शिक्षकों व BPSC, शिक्षकों को इतना रु मिलेगा पेंशन, जानिए कैसे हो गई सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले

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UPS अधिसूचित हुआ, 1 अप्रैल से लागू होगा, विशिष्ट शिक्षकों व BPSC, शिक्षकों को इतना रु मिलेगा पेंशन, जानिए कैसे हो गई सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले

 

Unified Pension Scheme Notified: केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को अधिसूचित कर दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को यूपीएस को मंजूरी दे दी है.

केंद्र सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत यूनिफाइड पेंशन स्‍कीम (UPS) का विकल्प पेश क‍िया है. राज्यों के लिए भी इसमें विकल्प दिया गया है. यूपीएस सरकार की नई स्‍कीम है. सरकार ने घोषणा की है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत यूपीएस एक विकल्प के रूप में उपलब्ध होगी. सरकार की ओर से 24 जनवरी को UPS को अधिसूचित किया गया है. UPS ऐसे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी, जो NPS के अंतर्गत आते हैं. मौजूदा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी या तो NPS के तहत UPS विकल्प चुन सकते हैं या UPS विकल्प के बिना NPS को जारी रख सकते हैं. मतलब नई पेंशन स्‍कीम उन कर्मचारियों के लिए है, जो पहले से ही एनपीएस में हैं. यह ओल्‍ड पेंशन स्‍कीम (OPS) और नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS) दोनों के फायदे मिलाकर बनाई गई है. इससे कर्मचारियों को अब पेंशन मिलेगी.

एनपीएस कब लागू हुई

अटल बिहारी वाजपेयी सरकार एनपीएस लेकर आई थी. यूपीएस ओल्ड पेंशन स्‍कीम और एनपीएस के फायदों को मिलाकर तैयार की गई है. यह सरकारी कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्रदान करती है. कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, फैमिली पेंशन और एकमुश्त भुगतान जैसे लाभ भी मिलेंगे. एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को यूपीएस चुनने का विकल्प दिया जाएगा. सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी यूपीएस के तहत लाभ का प्रावधान है.

यूपीएस के फायदे

यूपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम से काफी मिलती-जुलती है. इस योजना के तहत कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिवार को पेंशन का 60% फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाएगा. रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त भुगतान भी मिलेगा. यदि कोई कर्मचारी कम से कम 10 साल तक केंद्र सरकार की नौकरी करता है तो उसे न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी.

लेकिन ये दावे नहीं कर सकेंगे

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि जो कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुनते हैं, वे किसी अन्य नीतिगत रियायत, नीतिगत बदलाव, वित्तीय लाभ या भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह की समानता का दावा नहीं कर सकेंगे. UPS चुनने वाले कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड में दो हिस्से होंगे- एक व्यक्तिगत फंड और दूसरा पूल फंड. व्यक्तिगत फंड में कर्मचारी का योगदान और सरकार का समान योगदान होगा. वहीं पूल फंड में सरकार का अतिरिक्त योगदान होगा.

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