जिले के 419 हेडमास्टर व शिक्षकों का घटेगा वेतन, होगी रिकवरी
जिले के 419 हेडमास्टर व शिक्षकों का घटेगा वेतन, होगी रिकवरी
जिले के 419 हेडमास्टरों एवं शिक्षकों का अब वेतन घटने की संभावना है और पूर्व से अधिक वेतन राशि लेने वाले शिक्षकों से राशि रिकवरी भी होगी। एक जजमेंट का लाभ लेकर करोड़ों रूपए का शिक्षकों द्वारा वेतन मद में उठाव कर लिया गया है।
समय से पहले प्रमोशन लेकर वेतनमान में वृद्धि ले रहे ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध अपर सचिव ने संज्ञान लेते डीईओ को निर्देश जारी किया है। जिसके तहत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने वरीयता सूची में अंकित सभी शिक्षकों का प्रशिक्षणोपरांत मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्ति की तिथि सहित अन्य जानकारी की मांग की है। मालूम हो कि बीते साल 25 दिसंबर को हिन्दुस्तान अखबार में छपी खबर के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने संज्ञान लिया था।
जिसके बाद जांच कराते डीपीओ को कार्रवाई करने के लिए कहा था। जिले के चिन्हित हेडमास्टर को भेजें पत्र में डीपीओ ने कहा कि शिक्षा विभाग, बिहार पटना ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी, अररिया को सीडब्लूजेसी वाद तहत राजेन्द्र शर्मा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेश के संबंध में दिए गये मार्गदर्शन के आलोक में कार्रवाई करने हेतु सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है।
जनवरी 15 के कंडिका 04 (1-111) में प्रक्षिणोपरांत प्रशिक्षित वेतनमान की स्वीकृति देने संबंधी निर्देश है। राघवेन्द्र शर्मा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेश के परिपेक्ष्य में निर्धारित कलावधि पूर्ण करने के उपरांत भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति नियमावली 1993 के आलोक में स्नातक प्रशिक्षित एवं प्रधानाध्यापक के वेतनमान में प्रोन्नति दिये जाने का निवेश संसूचित है।पत्र के द्वारा दिये गए निदेश के आलोक में जिला प्रारंभिक शिक्षक स्थापना समिति की 3 जनवरी 24 को आहूत बैठक में लिए गये निर्णयानुसार कार्यालय 16 जनवरी 24 के द्वारा दी गई प्रोन्नति में संशोधन की आवश्यकता है, जिस हेतु पुन: वरीयता सूची में सुधार किया जाएगा।
इसलिए पूर्व संधारित वरीयता सूची की प्रति विहित प्रपत्र में जांचोपरांत प्रविष्टी करते हुए तीन दिनों के अंदर कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया गया है। जानकारी तहत वरीयता सूची में अंकित सभी शिक्षकों का प्रशिक्षणोपरांत मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्ति की तिथि अंकित करते हुए साक्ष्य संलग्न किया जाय।
शिक्षक नियुक्ति नियमावली 1991 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा नियुक्त शिक्षकों की आपसी वरीयता निर्धारित करने हेतु बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा निर्धारित वरीयता क्रमांक व मेधा कमांक अंकित करते हुए साक्ष्य संलग्न किया जाय। इसके अलावा शिक्षक का नाम उनके योगदान तिथि, योगदान से पूर्व प्रशिक्षित थे, प्रशिक्षण की तिथि, प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्ति की तिथि सहित अन्य सभी साक्ष्य जमा करने का निर्देश दिया गया है।