पटना हाई कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के हक मे आज सुनाया बहुत बड़ा फैसला, नियोजित शिक्षकों की टेंशन हुई खत्म, हाई कोर्ट पटना ने शिक्षा विभाग के आदेश पर लगाई रोक
पटना हाई कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के हक मे आज सुनाया बहुत बड़ा फैसला, नियोजित शिक्षकों की टेंशन हुई खत्म, हाई कोर्ट पटना ने शिक्षा विभाग के आदेश पर लगाई रोक
आज का दिन नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत ही अच्छा दिन था पटना हाई कोर्ट से आज नियोजित शिक्षकों को बहुत बड़ी जीत मिली है हाई कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के पेपर में आज एक बहुत अहम और बहुत बड़ा फैसला सुनाया है जो शिक्षकों के लिए काफी बड़ा है
पिछले दिनों शिक्षा विभाग के शिक्षा सचिव बैद्यनाथ यादव ने एक पत्र जारी कर सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को आदेश दिया था कि विद्यालय का प्रभार अब से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित विद्यालय अध्यापक लेंगे
शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव ने पत्र जारी कर यह आदेश सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दिया था कि अब से प्राथमिक विद्यालय में या माध्यमिक विद्यालय में या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नियोजित शिक्षक विद्यालय के प्रभार में नहीं रहेंगे बल्कि विद्यालय का प्रभार बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक को दिया जाएगा
लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक बिहार के नियोजित शिक्षकों से भारी होंगे इस संबंध में शिक्षा सचिव ने पत्र जारी किया था इस पत्र को जारी करते ही पूरे बिहार में खलबली मच गई
शिक्षा सचिव ने पत्र जारी कर नियोजित शिक्षकों को विद्यालय अध्यापक शिक्षकों से निम्न कर दिया और विद्यालय अध्यापकों को वारिया मानते हुए उन्हें विद्यालय का प्रभार देने का आदेश आनंद में जारी कर दिया
जबकि बिहार में नियोजित शिक्षक 2003 से 2005 से 2007 2008 2010 2014 2016 2018 और 2022 से कार्यरत हैं इनकी संख्या लगभग पूरे राज्य भर में 3:30 लाख के करीब है
शिक्षा सचिव के इसी आदेश को चुनौती देते हुए बिहार के नियोजित शिक्षकों ने पटना हाईकोर्ट में किस दर्ज किया था इस केस की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने आज बहुत बड़ा फैसला सुनाते हुए राजकीय शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि हर हाल में बिहार के नियोजित शिक्षक ही बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक से सीनियर होंगे विद्यालय का प्रभार बिहार के नियोजित शिक्षकों के पास ही रहेगा किसी भी परिस्थिति में विद्यालय का प्रभार बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक को नहीं दिया जाएगा विद्यालय अध्यापक बिहार के नियोजित शिक्षक से सीनियर नहीं है बल्कि वह उनसे जूनियर हैं
हाई कोर्ट केस फैसले से लगभग 3:30 लाख नियोजित शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है हाई कोर्ट के आदेश से अब नियोजित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक से सीनियर माने जाएंगे