1 to 5 के प्राथमिक विद्यालय में ही प्रधान शिक्षकों की होगी नियुक्ति शिक्षा विभाग जारी किया पत्र
1 to 5 के प्राथमिक विद्यालय में ही प्रधान शिक्षकों की होगी नियुक्ति शिक्षा विभाग जारी किया पत्र
राज्य में कक्षा 1 से कक्षा पांचवी की पढ़ाई जाने वाली सरकारी प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति ऐसे विद्यालयों की वास्तविक संख्या के आधार पर होगी इसके आधार पर ही सभी जिलों में आरक्षण रोस्टर का निर्धारण करना होगा
इसके मध्य नजर प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने बुधवार को राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को निर्देश दिया कि जिले में प्रधान शिक्षक पद की संख्या का निर्धारण कक्षा 1 से कक्षा पांचवी तक की पढ़ाई जाने वाले प्राथमिक विद्यालयों की वास्तविक संख्या के आधार पर करते हुए किस इस शिक्षा को पोर्टल पर आधारित करें एवं अनुसार आरक्षण दोस्तों तैयार कर जिला पदाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर मुख्यालय भेजें
खास बात यह है कि इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को बुधवार तक के लिए ही समय दिया गया है
इसके पहले कक्षा एक से कक्षा 5 तक की पढ़ाई जाने वाली प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को यह 6 अगस्त 23 सितंबर को निर्देश दिए गए थे कि इसके आलोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशक को उपलब्ध कराए गए संशोधित आरक्षण रोस्टर की समीक्षा में कहा गया कि रोस्टर तैयार करने के रूप में प्राथमिक विद्यालयों की वास्तविक संख्या का ध्यान नहीं रखा गया है
इसे लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को बुधवार को दिए गए निर्देश में प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने कहा कि प्रधान शिक्षक का पद सिर्फ कक्षा एक से कक्षा 5 वाले प्राथमिक विद्यालय के लिए है इस परिप्रेक्ष्य में जिले में प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या के आधार पर ही आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाना है इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को इस बात की भी याद दिलाई गई की बिगाड़ दोनों कटी पर विद्यालयों की मर्ज दिमाग किया गया लेकिन इसका ध्यान नहीं रखा गया जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा नहीं किया गया इस वजह से भी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा भेजे गए एक्शन रोस्टर को त्रुटि पूर्ण पाया गया है
जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दिए गए ताजा निर्देश के मुताबिक उन्हें की शिक्षा कोष पर उपलब्ध प्राथमिक विद्यालयों की जिलावर संख्या भी उपलब्ध कराई गई है उन्हें कहा गया है की सबसे पहले मार्च और डिमर्जड विद्यालयों को इस शिक्षा कोष पर अध्ययन करते हुए प्राथमिक विद्यालयों की संख्या का निर्धारण आवश्यक है उसके बाद वास्तविक संख्या के आधार पर आरक्षण पोस्टर तैयार करें इस शिक्षा कोष पोर्टल पर प्राथमिक विद्यालयों की संख्या के आधार पर ही प्रधान शिक्षक पद का रोस्टर तैयार कर बिहार लोक सेवा आयोग को उपलब्ध कराया जाएगा
आपको याद दिला दूं कि राज्य में कक्षा 1 से कक्षा 5 वाले सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पहली बार प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा भी दी जा चुकी है अब सिर्फ परीक्षा परिणाम का इंतजार किया जा रहा है