BPSC द्वारा नियुक्त अयोग्य शिक्षक HI BPSC के लिए बन गया सिरदर्द, जाँच के दायरे मे दस्तावेज, रडार पर है सेकड़ो शिक्षक  - News TV Bihar

BPSC द्वारा नियुक्त अयोग्य शिक्षक HI BPSC के लिए बन गया सिरदर्द, जाँच के दायरे मे दस्तावेज, रडार पर है सेकड़ो शिक्षक 

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BPSC द्वारा नियुक्त अयोग्य शिक्षक HI BPSC के लिए बन गया सिरदर्द, जाँच के दायरे मे दस्तावेज, रडार पर है सेकड़ो शिक्षक 

 

बिहार में 2023 से बीपीएससी के जरिए बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती हुई। जिसमें लाखों लोगों को नौकरी मिली। लेकिन अब बीपीएससी के सामने अयोग्य लोगों को बाहर करने की चुनौती खड़ी हो गई है।

क्योंकि कुछ अभ्यर्थी धोखे से नौकरी पाने में कामयाब रहे। जिनके दस्तावेज जांच के दायरे में हैं। और गलत दस्तावेज मिलने पर हटाने की कार्रवाई चल रही है।

केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) में कम से कम 60% अंकों के मानदंड को पूरा नहीं करने के बावजूद शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीआरई) – 1 और 2 के माध्यम से राज्य में तैनात बाहरी शिक्षकों के दस्तावेज जांच के दायरे में हैं। रोजाना जिलों से विसंगतियां मिलने पर शिक्षकों को हटाया जा रहा है। हालांकि, विभाग के पास ऐसे शिक्षकों का सटीक आंकड़ा नहीं है, जिन्हें बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शर्तें पूरी नहीं करने के कारण या तो हटा दिया गया है या हटाने की प्रक्रिया चल रही है।

विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सत्यापन की प्रक्रिया जिला स्तर पर जारी है। और हमारे पास इस स्तर पर सही आंकड़े नहीं हैं। हालांकि, उन्होंने आशंका जताई कि जिस गति से कमियों का पता लगाया जा रहा है और शिक्षकों को हटाया जा रहा है, उनकी संख्या सैंकड़ों से ज्यादा हो सकती है। क्षेत्रीय उपनिदेशकों के शीर्ष पद 9 में से 8 प्रमंडलों में बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारी अतिरिक्त प्रभार में हैं। ऐसे में हम शिक्षकों की भर्ती से जुड़े मुद्दों से पूरी तरह अवगत नहीं हैं।

गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 8 हजार कंप्यूटर विज्ञान शिक्षकों के परिणाम और पूरक परिणाम को रद्द करने के लिए दायर रिट याचिका पर राज्य सरकार और बीपीएससी को चार सप्ताह के भीतर अपना हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया। इनकी नियुक्ति TRE-1 के माध्यम से की गई थी।

याचिकाकर्ता के वकील ने न्यायमूर्ति अंजनी कुमार शरण की पीठ को बताया कि टीआरई-1 विज्ञापन के बाद 900 से अधिक उम्मीदवारों ने नौकरी के लिए आवश्यक योग्यता हासिल कर ली है। वकील विकास कुमार पंकज ने कहा, परिणामों में बहुत सारी विसंगतियां मिली है। पिछले महीने, 19-22 जुलाई तक शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-3) के तीसरे चरण के आयोजन से एक दिन पहले, पटना उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग को पिछले साल आयोजित TRE-1 के पूरक परिणाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया था। वहीं TRE-2 के पूरक परिणामों की मांग भी उठाई जा रही है।

हालांकि बीपीएससी ने TRE-1 के लिए पूरक परिणाम जारी किए थे। लेकिन कई उम्मीदवार उससे संतुष्ट नहीं थे, और कोर्ट का रुख किया था। अदालत के फैसले से सैकड़ों उम्मीदवारों को फायदा होगा और टीआरई-2 के पूरक परिणामों की बढ़ती मांग को भी बल मिल सकता है। इससे पहले मई में, हाईकोर्ट ने शिक्षकों की भर्ती के लिए बीपीएससी के 7 फरवरी, 2024 के विज्ञापन पर रोक लगा दी थी। और राज्य सरकार को अनुबंध शिक्षकों की तर्ज पर गेस्ट टीचर्स को वेटेज देने के मुद्दे पर अंतिम फैसला लेने का निर्देश दिया था।

जहां विभाग स्कूलों की स्थिति में सुधार के प्रयासों के बीच इस नई चुनौती से निपट रहा है, वहीं पंचायत-राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से 2006 से 2015 के बीच नियुक्त शिक्षकों से जुड़ी सतर्कता जांच अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। जिनमें से लगभग 1.87 लाख ने सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करने के लिए योग्यता परीक्षा भी पास कर ली है, जबकि बाकी भविष्य में परीक्षा देंगे। डीजी ()सतर्कता आलोक राज ने कह कि हम निर्देशानुसार जांच कर रहे हैं, भले ही अब अदालत की निगरानी नहीं है। इस साल भी, 25 जुलाई तक, जाली दस्तावेजों का पता चलने के बाद सतर्कता ब्यूरो ने कई आरोपियों के खिलाफ 50 एफआईआर दर्ज की हैं।

तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी और न्यायमूर्ति सुधीर सिंह की एचसी पीठ ने 18 मई, 2015 को जांच का आदेश दिया था और राज्य सतर्कता जांच ब्यूरो को शिक्षकों के दस्तावेजों वाले सभी फोल्डरों को तीन सप्ताह में इकट्ठा करने का निर्देश दिया था। जबकि सैकड़ों एफआईआर दर्ज की गईं और कुछ शिक्षकों को हटा भी दिया गया, जांच अभी भी जारी है और गायब फ़ोल्डरों की खोज जारी है, जबकि इस अवधि के दौरान कई शिक्षक सेवानिवृत्त भी हुए।

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