पटना हाई कोर्ट ने नीतीश सरकार को दिया झटका , मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा फैसला हाई कोर्ट पटना ने किया रदद् , मुख्यमंत्री को लगा शॉक्ड
पटना हाई कोर्ट ने नीतीश सरकार को दिया झटका , मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा फैसला हाई कोर्ट पटना ने किया रदद् , मुख्यमंत्री को लगा शॉक्ड
पटना हाईकोर्ट ने बिहार में सरकारी नौकरी और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में जाति आधारित आरक्षण बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने वाले कानून को रद्द कर दिया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी, ईबीसी, दलित और आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाकर 65 परसेंट कर दिया था।
आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों (सवर्ण) को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को मिलाकर बिहार में नौकरी और दाखिले का कोटा बढ़कर 75 प्रतिशत पर पहुंच गया था।
यूथ फॉर इक्वैलिटी नाम के संगठन ने पटना हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी थी। उसी अपील पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने आरक्षण बढ़ाने वाले इस कानून को रद्द कर दिया है।