सरकारी कर्मचारियों के मकान किराए भत्ते में नीतीश कुमार ने की 6 फ़ीसदी तक की बढ़ोतरी अब मिलेगा 30% 20% 10% 7.5% और 5% आवास भत्ता का लाभ - News TV Bihar

सरकारी कर्मचारियों के मकान किराए भत्ते में नीतीश कुमार ने की 6 फ़ीसदी तक की बढ़ोतरी अब मिलेगा 30% 20% 10% 7.5% और 5% आवास भत्ता का लाभ

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सरकारी कर्मचारियों के मकान किराए भत्ते में नीतीश कुमार ने की 6 फ़ीसदी तक की बढ़ोतरी अब मिलेगा 30% 20% 10% 7.5% और 5% आवास भत्ता का लाभ

 

बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आवास भत्ते में 6 बाद 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है । बिहार में पदस्थापित नियोजित शिक्षकों , विशिष्ट शिक्षकों व BPSC से बहाल सहायक अध्यापकों के वेतन में 4 प्रतिशत तक बढ़ोतरी होगी । इन शिक्षकों के वेतन में एकमुश्त 2500 रु तक कि होगी बढ़ोतरी । जबकि नियमित शिक्षकों के वेतन में 5000 रुपये तक कि बढ़ोतरी हो जाएगी ।  ये लाभ इन शिक्षकों 1 जनवरी 2024 से ही मिलेगा ।

राजकीय सभी सरकारी कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता में वृद्धि करने पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है नए मकान किराया भत्ता के अनुसार पटना शहर में रहने वाले कर्मियों को मूल वेतन का 20% जबकि अनुसार में रहने वाले कर्मियों को मूल वेतन का 10% मकान किराया भत्ता मिलेगा और वर्गीकृत शहरों के कर्मियों को 7.5% को ग्रामीण क्षेत्र के कर्मियों को 5% की दर से मकान किराया भत्ता मिलेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इसके साथ ही 25 प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है

कैबिनेट विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट की राजधानी पटना में रहने वाले कर्मियों का मकान किराया भत्ता 16% से बढ़कर 20% करने की स्वीकृति दे दी है

इन क्षेत्रों में पदस्थापित सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन का 10% मिलेगा किराया भत्ता

इसी प्रकार अररिया आर औरंगाबाद बाघ बेगूसराय बिटिया भागलपुर बिहार शरीफ बक्सर छपरा दरभंगा डिग्री गया गोपालगंज हाजीपुर जमालपुर जमुई जहानाबाद कटिहार किशनगंज लखीसराय मधुबनी मोकामा मोतिहारी मुंगेर मुजफ्फरपुर नवादा पूर्णिया सहरसा समस्तीपुर सासाराम सीतामढ़ी सिवान और सुपौल में रहने वाले कर्मियों को 8% की जगह मूल वेतन का 10% मकान किराया बात मिलेगा और वर्गीकृत शहर में रहने वाले कर्मियों को 6% की जगह पर 7:30 प्रतिशत जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कर्मियों को उनको चार प्रतिशत की जगह पांच प्रतिशत का मकान किराया भत्ता दिया जाएगा

बेरोजगारी भत्ता किधर कोई निश्चित

मनरेगा अधिनियम के तहत साल में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी सरकार दी गई है रोजगार मांगने के बाद किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा कैबिनेट द्वारा विराज भट्टाचार्य निर्धारित की गई है इसमें किसी आवेदक को उसके रोजगार के लिए आवेदन करने के 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं कराया जाता है तो उससे पहले माह में मजदूरी का एक चौथ ही बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा अगले 30 दिनों तक रोजगार नहीं देने पर उसे आदि दैनिक मजदूरी दी जाएगी

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