16 मई से राज्यभर के सभी सरकारी स्कूल  सुबह 6 बजे से अपराह्न 1:30 बजे होगा संचालित , इतना बजे शिक्षकों को स्कूल आने और इतना बजे स्कूल से जाने का आदेश शिक्षा विभाग ने किया जारी - News TV Bihar

16 मई से राज्यभर के सभी सरकारी स्कूल  सुबह 6 बजे से अपराह्न 1:30 बजे होगा संचालित , इतना बजे शिक्षकों को स्कूल आने और इतना बजे स्कूल से जाने का आदेश शिक्षा विभाग ने किया जारी

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16 मई से राज्यभर के सभी सरकारी स्कूल  सुबह 6 बजे से अपराह्न 1:30 बजे होगा संचालित , इतना बजे शिक्षकों को स्कूल आने और इतना बजे स्कूल से जाने का आदेश शिक्षा विभाग ने किया जारी

 

राज्य के सभी सरकारी स्कूलों का संचालन सुबह 6:00 बजे से अपराह्न 1:30 तक किया जाएगा या आदेश 16 में 2024 से सभी सरकारी स्कूलों में प्रभावी होगी सरकारी स्कूलों का संचालन 30 जून तक इसी प्रकार होगा इस आशय का पत्र शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी को जारी कर दिया है

शिक्षा विभाग ने अपने आदेश पत्र में कहा है कि वर्तमान में राज्य के सभी प्राथमिक मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों संस्कृत और मदरसा सहित यह 15 अप्रैल 2024 से दिनांक 15 में तक ग्रीष्म अवकाश घोषित है उक्त अवधि के बाद गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इस आलोक में दिनांक 16 में से सभी विद्यालयों प्राथमिक मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों सहित का प्रातः कालीन पाली में संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है

उक्त के आलोक में सभी प्राथमिक मध्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों संस्कृत विद्यालय सहित में शिक्षण कार्य प्रातः 6:00 बजे से पूर्वाहन 12:00 तक मध्यांतक निर्धारित किया जाता है इस दौरान 10:00 बजे पूर्वाह्न से 10:30 पूर्वाह्न तक बच्चों को मध्यान भोजन दिया जाएगा 12:00 मध्यान्ह तक शिक्षक शैक्षिक कार्य समाप्त होने के बाद विद्यालय के कमजोर बच्चों को मिशन दक्ष के तर्ज पर विशेष कक्षा का संचालन करेंगे एवं उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कार्य तथा गृह कार्य गोपियों की जांच साप्ताहिक मूल्यांकन की कॉपियों की जांच मासिक मूल्यांकन की कॉपियों की जांच एवं पाठ टीका का निर्माण करेंगे सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक इस दौरान उपरोक्त कार्य की अतिरिक्त छात्रों का नामांकन एवं अन्य प्रशासनिक कार्य भी करेंगे विद्यालय के सभी शिक्षक व शिक्षक उत्तर कमी अपराह्न 1:30 में विद्यालय से अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे

यह व्यवस्था 16 में 2024 से प्रारंभ होकर 30 जून 2024 तक प्रभावी रहेगी इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि इस दौरान सभी विद्यालयों में बच्चों की 90% उपस्थिति सुनिश्चित कारण इस आशय का आदेश अपने जिले के सभी प्रधानाध्यापकों को अपने स्तर से देना सुनिश्चित करेंगे शिक्षा विभाग ने कहा कि इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन भी प्राप्त है

संबंध में शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रस्ताव कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने पत्र जारी किया है

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