80000 से 90000 रुपए प्रतिमाह वेतन हो जाएगा बिहार के नियोजित शिक्षकों का , साथ ही 20 लाख रु तक निलेगा एरियर  - News TV Bihar

80000 से 90000 रुपए प्रतिमाह वेतन हो जाएगा बिहार के नियोजित शिक्षकों का , साथ ही 20 लाख रु तक निलेगा एरियर 

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80000 से 90000 रुपए प्रतिमाह वेतन हो जाएगा बिहार के नियोजित शिक्षकों का , साथ ही 20 लाख रु तक निलेगा एरियर 

बिहार के नियोजित शिक्षकों को आने वाले समय में वेतन में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी साथ ही उन्हें एरियर के रूप मोटी रकम भी मिलेगी इस सम्बंध में हाई कोर्ट पटना ने 2 अप्रैल को अपना फैसला सुनाया था ।

नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है विगत 2 अप्रैल को नियोजित शिक्षकों के केस में हाई कोर्ट पटना द्वारा सुना गए फैसले में कई बातें नियोजित शिक्षकों के हक में है

2 अप्रैल को नियोजित शिक्षकों के संबंध में हाईकोर्ट पटना द्वारा सुनाए गए फैसलों की विस्तृत अध्ययन करने के बाद यह देखा गया कि इस फैसले से नियोजित शिक्षकों को काफी फायदा होने की संभावना है इसमें कोर्ट ने सरकार को नियोजित शिक्षकों के पदोन्नति से संबंधित आदेश जारी किया है साथ ही उक्त अवधि के पदोन्नति का संपूर्ण वेतन एरिया के रूप में भी भुगतान करने का आदेश दिया है लगभग एरिया के रूप में नियोजित शिक्षकों को 20 लख रुपए से अधिक का भुगतान सरकार को करना होगा

हाई कोर्ट पटना द्वारा नियोजित शिक्षकों के हक में सुनाए गए फैसलों की मुख्य व महत्वपूर्ण बातें जो नियोजित शिक्षकों के लिए है वो निम्न हैं :-

2 अप्रैल को हाई कोर्ट पटना के द्वारा सुनाए गए फैसले में सबसे बड़ी बात यह है कि नियोजित शिक्षकों को साक्षमता परीक्षा देने से राहत मिल गई है अब साक्षमता परीक्षा नहीं देने या फेल करने पर उनकी नौकरी समाप्त नहीं किया जा सकती है

दूसरी सबसे बड़ी बात हाई कोर्ट ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली के कंडिका 12 में नियुक्ति प्राधिकार को समाप्त करने के फैसले को रद्द कर दिया साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि नियोजित शिक्षकों से संबंधित समस्याओं का निदान आपके लिए प्राधिकार पदाधिकारी ही करेंगे

हाई कोर्ट में अपने इस फैसले में कहा कि नियोजित शिक्षकों के वेतन में समय-समय पर सरकार बढ़ोतरी करें साथ ही उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ दें उन्हें ग्रेजुएट का भी लाभ दिन साथ ही उन्हें अगले ग्रेड में पद्गति का लाभ दिया जाए

हाई कोर्ट ने कहा कि जो शिक्षक प्राथमिक विद्यालय में है उन्हें मध्य विद्यालय में प्रमोशन दिया जाए जो मध्य विद्यालय में है उन्हें मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के रूप में प्रमोशन दिया जाए जो उच्च विद्यालय में है उन्हें उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रमोशन दिया जाए जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में है उन्हें उत्तर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के रूप में प्रमोशन दिया जाए

2 अप्रैल के फैसले में हाईकोर्ट पटना ने कहा कि यह लाभ नियोजित शिक्षकों को जल्द से जल्द बिहार सरकार उपलब्ध। कराए

हाई कोर्ट ने अपने इस फैसले में बिहार सरकार से कहा कि नियोजित शिक्षकों को उनकी नियुक्ति तिथि से ही उनके कार्य अनुभव की गणना करते हुए उन्हें 8 वर्ष सेवा के बाद अगले ग्रेड पे में कर उन्हें तब से पदोन्नति वेतनमान का लाभ एरियर के रूप में भुगतान किया जाए

हाई कोर्ट केस फैसले से राजभर के नियोजित शिक्षकों को काफी फायदा होगा उन्हें लाखों रुपए आर्थिक रूप से मदद मिलेगी बताया यह जा रहा है कि नियोजित शिक्षक 2003 से 2005 से 2007 से 2008 से और 2010 से सरकारी विद्यालय में अपनी सेवा दे रहे हैं इस आधार पर देखा जाए तो नियोजित शिक्षकों को जो नियोजित शिक्षक 2003 से सरकारी विद्यालय में पदस्थापित हैं उन्हें लगभग 14 वर्ष 12, 9 8 और 7 वर्षो का अगला ग्रेड पे वेतनमान की राशि जोड़कर एक मुफ्त एरियर के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया गया है

इस तरह सरकार को राज्य के नियोजित शिक्षकों को 20 लाख से अधिक की राशि एरियर के रूप में मिलेगा ।

यदि सरकार ने हाईकोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं किया तो इसे कोर्ट का अब मानना माना जाएगा साथ ही साथ राज्य के नियोजित शिक्षक इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ऐसी स्थिति में सरकार को नियोजित शिक्षकों की इन मांगों और हाईकोर्ट के इस आदेश का पालन हर हाल में करना ही होगा

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