फिर से के  के पाठक ने कुलपतियों के वेतन पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगाने का दिया आदेश - News TV Bihar

फिर से के  के पाठक ने कुलपतियों के वेतन पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगाने का दिया आदेश

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फिर से के  के पाठक ने कुलपतियों के वेतन पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगाने का दिया आदेश

शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों कल सचिवों और परीक्षा नियंत्रण के वेतन पर अगले आदेश तक के लिए फिर से रोक लगा दी है इसके साथ ही विभाग में विश्वविद्यालय के सभी खातों के संचालक पर भी अगले आदेश तक रोक लगा दी है

शिक्षा विभाग की ओर से यह कार्रवाई शुक्रवार को बुलाई गई बैठक में हिस्सा नहीं लेने की वजह से की गई है इसके पहले भी बैठक में शामिल नहीं होने उनके वेतन व खातों के संचालक पर रोक लगाई गई थी

उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी की ओर से कार्रवाई संबंधी पत्र सभी कल सचिवों को भेजा गया है इसमें शिक्षा विभाग की बैठक में नहीं आने पर कुलपतियों कल सच्ची हो एवं परीक्षा नियंत्रकों को स्पष्ट करें पूछा गया है कहा गया है कि सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रण के साथ बैठक बुलाई गई थी जिसमें विभिन्न प्रशिक्षण के साथ समय संचालन व परीक्षाफल प्रशासन पर विचार विमर्श किया जाना था लेकिन बैठक में किसी विश्वविद्यालय के कोई पदाधिकारी प्रसिद्ध नहीं हुए इससे स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय के उप पदाधिकारी को समय पर परीक्षा लेने व परीक्षाफल प्रकाशित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य में कोई रुचि नहीं है जबकि विश्वविद्यालय में कई परीक्षाएं विलंबित है शिक्षा विभाग को मजबूरन शुक्रवार को बैठक रद्द करनी पड़ी

जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुल सचिव को कारण बताओं नोटिस

आउटसोर्सिंग एजेंसी से अनुबंध करने से एंजीभूत कॉलेज को मना करने तथा प्रशिक्षण में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा परिषद का सहयोग लेने से इनकार के मामले में राज सरकार के शिक्षा विभाग ने जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुल सचिव को दो अलग-अलग कारण बताओं नोटिस जारी किया है दोनों ही कारण बताओं नोटिस उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी के हस्ताक्षर से जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुल सचिव को शुक्रवार को जारी किए गए दोनों मामले में कुल सचिव से पूछा गया है कि क्यों नहीं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए

दरअसल विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा सर्वे के लिए राष्ट्रीय उत्तर शिक्षा परिषद का सहयोग लेने से इनकार किया है इसके साथ ही आउटसोर्सिंग एजेंसी से सेवा लेने हेतु अनुबंध करने से अंगीकृत कॉलेज को मना किया गया है

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