किसी भी परीक्षा में धांधली पर 10 साल की सजा और एक करोड रुपए का जुर्माना बिल संसद में हुआ पेश
किसी भी परीक्षा में धांधली पर 10 साल की सजा और एक करोड रुपए का जुर्माना बिल संसद में हुआ पेश
प्रतियोगी परीक्षा में गड़बड़ी से निपटने के प्रावधान वाला लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधायक 2024 लोकसभा में सोमवार को पेश किया गया
इसमें परीक्षाओं में अनियमिताओं से संबंधित अपराध के लिए तीन से पांच साल तक जेल और 10 लाख तक जुर्माना लगेगा वहीं संगठित अपराध के मामले में 10 साल तक की जय और एक करोड रुपए तक जमाने का प्रावधान है ।
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया इसमें उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के गठन का प्रस्ताव है जो कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाने के लिए सिफर स्त्रीलिंग करेगी यह एक केंद्रीय कानून होगा और उसके दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं एवं केंद्र विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाएं भी आएंगे सूत्रों ने बताया कि विधेयक में विद्यार्थियों को नहीं बल्कि संगठित अपराध माफिया और साथ गांठ में शामिल पाए गए लोगों पर कार्रवाई का प्रावधान है ।
विधायक के दायरे में यूपीएससी एसएससी आरआरबी आईबीपीएस नता आदि की परीक्षाएं आएंगे ऐसे मामलों की जांच डीएसपी या सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा की जाएगी केंद्र सरकार को अधिकार होगा कि वह जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंप सकती है