हटाए गए कर्मचारियों की लड़ाई पहुंची हाईकोर्ट! सिवान के 34 स्कूलों पर गिरी गाज, डीईओ ने किया तलब

हटाए गए कर्मचारियों की लड़ाई पहुंची हाईकोर्ट! सिवान के 34 स्कूलों पर गिरी गाज, डीईओ ने किया तलब
पटना हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद सिवान जिला शिक्षा विभाग एक्शन मोड में आ गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने जिले के 34 स्कूलों के प्रधानाचार्यों को नोटिस जारी किया है।
इन प्रधानाचार्यों को आउटसोर्सिंग कर्मियों की बहाली और बकाया वेतन भुगतान को लेकर जवाब देना होगा। डीईओ ने साफ कर दिया है कि तीन दिनों के भीतर सभी को लिखित रूप से अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा।
क्यों भेजे गए प्रधानाचार्यों को नोटिस?
दरअसल, जिले के सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तैनात एमटीएस कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर और सफाई कर्मियों को पिछले महीने नौकरी से हटा दिया गया था। इसके बाद इन कर्मियों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई। धीरज शर्मा नामक कर्मी ने इस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने संबंधित दस्तावेजों और बकाए वेतन की जानकारी तलब की है।
पटना हाईकोर्ट का आदेश, 34 प्रधानाचार्य तलब
हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने विशेश्वर उच्च विद्यालय हरिपुर, उत्क्रमित विद्यालय भागर, उमा उच्च विद्यालय पचरुखी, पचरुखी इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज प्रेमचंद, उच्च विद्यालय सरारी, उच्च विद्यालय और गोपाल प्रसाद हाईस्कूल सहित 34 स्कूलों के प्रधानाचार्यों को नोटिस भेजा है। इन सभी को तीन दिनों के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्पष्टीकरण देना होगा।
हालांकि, पूरे मामले पर जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन जिस तरह से शिक्षा विभाग तेजी से एक्शन में आया है, इससे स्पष्ट है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि तीन दिन के भीतर इन प्रधानाचार्यों का जवाब क्या होगा और हाईकोर्ट का अगला रुख क्या रहेगा।