नियोजित व विशिष्ट शिक्षक बनेगे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, BPSC द्वारा BEO की होंगी नियुक्ति - News TV Bihar

नियोजित व विशिष्ट शिक्षक बनेगे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, BPSC द्वारा BEO की होंगी नियुक्ति

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नियोजित व विशिष्ट शिक्षक बनेगे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, BPSC द्वारा BEO की होंगी नियुक्ति

 

राज्य में शिक्षा की स्थिति को सुधीर और मजबूत करने के लिए नीतीश सरकार ने कमर कली है नीतीश कुमार शिक्षा से किसी भी तरह की समझौता करने के मूड में नहीं लग रहे हैं बिहार के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले इसी को लेकर नीतीश सरकार ने अभी तक लगभग 5 लाख से अधिक विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति नियमित सेवा के रूप में की है

राजभर में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद आधे से ज्यादा रिक्त है शिक्षा व्यवस्था की रीड प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो अपने प्रखंड के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था के सभी पहलुओं पर गहरी नजर बनाकर रखते हैं इसमें पठन-पाठन शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक एवं स शैक्षणिक सभी तरह की क्रियाकलाप में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी लगे रहते हैं इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पद बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसी स्थिति में हर प्रखंड में एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होना अत्यंत आवश्यक है तभी शिक्षा का मूल उद्देश्य पूरा होगा

राजभर के खाली पड़े प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने शिक्षा विभाग क्या प्रमुख सचिव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की है बताया जा रहा है कि राजभर में लगभग 400 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद रिक्त हैं

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद के लिए राज्य भर के प्रारंभिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों के बीच में से ही प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के लिए स्नातक के साथ-साथ बीएड होना अनिवार्य है साथ ही साथ काम से कम 10 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव भी होगा

इस परीक्षा हेतु राजभर की नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक आवेदन हेतु पात्र होंगे क्योंकि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बनने के लिए शैक्षणिक रूप से कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य कर दिया गया है जबकि इसके लिए उम्र सीमा 21 वर्ष से लेकर 55 वर्ष रखी गई है

इससे पहले प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति बुनियादी स्कूल के प्राचार्य व सहायक शिक्षकों को प्रोन्नति देकर की जाती थी साथ ही साथ पर शैक्षणिक महाविद्यालय के प्राचार्य व शिक्षक को प्रोन्नति देकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बनाया जाता था लेकिन अब बिहार सरकार ने या फैसला किया है कि बिहार के प्रारंभिक शिक्षकों से लेकर उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के बीच में से ही खुली परीक्षा आयोजित की जाएगी जिस परीक्षा का आयोजन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की जाएगी इसी में से ही 10 वर्ष अनुभव वाले शिक्षक जो स्नातक और B.Ed किए होंगे वह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बनने के योग होंगे उन्हें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा में पास होना होगा

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का वेतन लेवल 7 है जिसके अंतर्गत प्रारंभिक वेतन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लगभग ₹100000 तक मिलेगा इसके साथ ही उन्हें और भी कई तरह की सुविधा प्रदान की जाएगी

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