बिहार में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी को लेकर नए आदेश
बिहार में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी को लेकर नए आदेश
बिहार में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को लेकर नया आदेश जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य छुट्टियों की स्वीकृति प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और समयबद्ध बनाना है। सामान्य प्रशासन विभाग के इस नए आदेश के तहत, राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को अब मुख्यालय छोड़ने से पहले कम से कम सात दिन पहले अपने विभागाध्यक्ष को सूचना देना अनिवार्य होगा।
बता दें की यह कदम कर्मचारियों द्वारा छुट्टी की स्वीकृति और उससे संबंधित निर्णयों में होने वाली देरी को कम करने के लिए उठाया गया है। विभाग का आकलन है कि अब तक कई कर्मचारी छुट्टी के आवेदन को मुख्यालय छोड़ने की तारीख के दो से तीन दिन पहले ही जमा कराते थे, जिसके कारण छुट्टी की स्वीकृति और उससे संबंधित अन्य निर्णयों में विलंब हो जाता था।
सामान्य प्रशासन विभाग का मानना है कि इस देरी के कारण कार्यों में बाधा आती थी और कर्मचारियों की छुट्टियों की स्वीकृति सही समय पर नहीं हो पाती थी। विभाग ने इस नए आदेश के माध्यम से कार्यप्रणाली में सुधार लाने का प्रयास किया है ताकि कर्मचारियों को समय पर छुट्टी मिल सके और सरकारी कार्यों में कोई रुकावट न आए।
इसके अलावा, इस आदेश का उद्देश्य कर्मचारियों के छुट्टी के आवेदन को पहले से समय पर प्राप्त करके प्रशासनिक निर्णयों में पारदर्शिता और त्वरितता लाना भी है। अब कर्मचारियों को अपनी छुट्टी की योजना बनाने में अधिक समय मिलेगा, और विभाग को सही तरीके से छुट्टियों की स्वीकृति देने का पर्याप्त समय मिलेगा।