पटना हाइकोर्ट से बड़ी खबर,हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के शिक्षकों के ट्रांसफर/पोस्टिंग पर लगाया स्टे*

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*पटना हाइकोर्ट से बड़ी खबर,हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के शिक्षकों के ट्रांसफर/पोस्टिंग पर लगाया स्टे*

 

*आज दिनांक 19.11.24 को ट्रांसफर-पोस्टिंग नीति के खिलाफ औरंगाबाद के साथियों की ओर से दायर केस संख्या CWJC 17441/2024 की सुनवाई हाइकोर्ट में हुई।जिसमें शिक्षकों की ओर विद्वान अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार एवं सीनियर अधिवक्ता ललित किशोर ने शिक्षकों का पक्ष रखा। हाई कोर्ट के द्वारा ट्रांसफर/पोस्टिंग पर स्टे लगाया गया है।विस्तृत जानकारी आर्डर शीट आने के बाद दिया जाएगा।*

आपको बता दे की पिछले कई महीनो से बिहार के लगभग 6 लाख शिक्षक सरकार के ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया से नाराज थे, इसी कारण राज्य भर के कई शिक्षक संगठनों ने माननीय हाई कोर्ट पटना मे सरकार के ट्रांसफर पोस्टिंग नीति के खिलाफ 12 नवंबर 2024 को केस दर्ज किया था

आज सुबह 10 बजे जस्टिस प्रभात कुमार सिंह के बेंच मे सुनवाई हुई, शिक्षकों के वरीय अधिवक्ता श्री मिर्त्युजय कुमार ने बड़ी बारीकी से शिक्षकों का पक्ष रखा

अधिवक्ता की बाते सुनने के बाद जस्टिस प्रभात कुमार ने सरकार के ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी पर फिलहाल रोक लगाते हुए इस केस की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2025 को होंगी

शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी हाथ आई है

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