बीपीएससी शिक्षक को अश्लील गाने पर रील बनाने से रोका तो नियोजित शिक्षक को पीटा, दोनों पर कार्रवाई - News TV Bihar

बीपीएससी शिक्षक को अश्लील गाने पर रील बनाने से रोका तो नियोजित शिक्षक को पीटा, दोनों पर कार्रवाई

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बीपीएससी शिक्षक को अश्लील गाने पर रील बनाने से रोका तो नियोजित शिक्षक को पीटा, दोनों पर कार्रवाई

 

विद्यालय में दो शिक्षकों में आपत्तिजनक हरकत करने का विरोध करने पर नोंक-झोंक होने लगी। देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। लड़ने वाले शिक्षकों में एक नियोजित, जबकि दूसरा बीपीएससी शिक्षक थे।

इस घटना में नियोजित शिक्षक उदय मेहता घायल हो गये, जिन्हें अन्य शिक्षकों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मामला सहरसा जिले के बनमा ईटहरी प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय महारस की है। घायल नियोजित शिक्षक उदय मेहता ने थाना में आरोपी बीपीएससी शिक्षक के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है।

अश्लील वीडियो बनाने का विरोध किया तो हो गई मारपीट
घटना के संबंध में घायल शिक्षक उदय कुमार ने बताया कि वह बनमा ईटहरी प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय महारस में पदस्थापित हैं। तीन बजे पढ़ा कर क्लास रूम से बाहर निकले तो शिक्षक विकास भगत अश्लील वीडियो पर रील्स बना रहा था। यह देखकर उदय कुमार ने विकास भगत के इस हरकत का विरोध किया। इसी बात पर आरोपी विकास भगत रॉड लेकर आया और उन्हें गाली गलौज करते हुए सिर पर वार कर दिया। सिर पर चोट लगते ही उदय कुमार जमीन पर गिर पड़े। दोनों शिक्षकों में मारपीट होते देख विद्यालय के अन्य शिक्षक और कर्मी उधर दौड़कर आये और घायल शिक्षक उदय कुमार को अनुमंडलीय अस्पताल ले गये और उन्हें भर्ती कराया। उन्होंने बताया कि मामले को लेकर स्थानीय थाना में आवेदन भी दिया था।

शिक्षकों पर की गई कार्रवाई
इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिल कुमार ने बीपीएससी शिक्षक विकास कुमार भगत को निलंबित कर दिया है। वही घायल नियोजित शिक्षक उदय मेहता पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। डीईओ कार्यालय द्वारा जारी पत्र में डीईओ अनिल कुमार ने कहा है कि विद्यालय अवधि में दो शिक्षक आपस में मारपीट कर लिए थे, जिसमें एक शिक्षक उदय मेहता का सिर फट गया था। घायल शिक्षक को प्रभारी प्रधानाध्यापक ने अस्पताल पहुंचाया। इनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक नियमावली के प्रतिकूल है। विकास कुमार विद्यालय अध्यापक उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय महारस अंचल बनमा ईटहरी को बिहार राज्य अध्यापक (नियुक्ति , स्थानांतरण,अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवाशर्त्त ) संशोधन नियमावली 2024 नियम 14 के तहत पत्र निर्गत के तिथि से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का संकल्प लिया जाता है। निलंबन अवधि में इनका कार्य प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय महिषी निर्धारित किया गया है। निलंबित अवधि में निलंबित शिक्षक विकास कुमार भगत को सिर्फ जीवन निर्वाहन भत्ता नियमानुसार देय होगा। जबकि मारपीट में जख्मी एक शिक्षक उदय कुमार पर कार्रवाई के लिए प्रखंड नियोजन इकाई को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए अनुशंसित किया है

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