महिला शिक्षिका व महिला कर्मियों को मिलेगा चाइल्ड केयर लीव की सुविधा सरकार ने जारी आदेश
महिला शिक्षिका व महिला कर्मियों को मिलेगा चाइल्ड केयर लीव की सुविधा सरकार ने जारी किया इस संबंध में आदेश
BIHAR के सभी सरकारी स्कूलों वी सरकारी कार्यालय व विश्वविद्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों को बाल देखभाल अवकाश यानी चाइल्ड केयर लीव मिलेगा
इस संबंध में राज भवन सचिवालय की ओर से सभी कुलपति को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है | इसमें कहा गया है कि बाल देखभाल अवकाश लागू करने के संबंध में परिणाम जड़ लागू किया जाएगा क्योंकि इससे संबंधित ड्राफ्ट तैयार है और उसे पर कुलपतियों से इस 10 दिन के अंदर मंतव्य देने को कहा गया है|
राजपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकार के प्रधान सचिव रॉबर्ट की ओर से कुलपतियों को भेजे गए ड्राफ्ट में साफ-साफ कहा गया है कि यदि विश्वविद्यालय की तरफ से तय अवधि में मंतव्य नहीं मिलता है तो यह माना जाएगा कि संबंधित विश्वविद्यालय मसौदा कानून से सहमत है ड्राफ्ट के मुताबिक नाबालिक बच्चों वाली महिला कर्मचारियों को केवल दो बच्चों तक की देखभाल के लिए उनकी पूरी सेवा समाधि के दौरान अधिकतम 2 साल के लिए बाल देखभाल अवकाश दिया जाएगा |
यह अवकाश बच्चों की परीक्षा बीमारी आदि की स्थिति में उनका पालन पोषण के लिए दिया जाना है बाल देखभाल अवकाश की अर्जित अवकाश की तरह माना जाएगा इस अवकाश पर अधिकार के रूप में दवा नहीं किया जा सकता है किसी भी परिस्थिति में कोई भी कर्मचारी प्राधिकृत प्राधिकारों से बिना अनुमति के लिए छुट्टी नहीं ले सकेगी इस छुट्टी का संपूर्ण वेतन का भी भुगतान किया जाएगा