सिर्फ इन शिक्षकों को ट्रांसफर-पोस्टिंग में मिलेगी वरीयता, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश - News TV Bihar

सिर्फ इन शिक्षकों को ट्रांसफर-पोस्टिंग में मिलेगी वरीयता, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

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सिर्फ इन शिक्षकों को ट्रांसफर-पोस्टिंग में मिलेगी वरीयता, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

 

शिक्षक पति-पत्नी या बच्चों को कैंसर हो तो ट्रांसफर विकल्प के पंचायत,नगर निकाय,प्रखंड,अनुमंडल और जिला में किया जा सकता है, जबकि उनके स्वयं के गृह पंचायत व नगर निकाय और पति के गृह पंचायत व नगर निकाय के साथ-साथ वर्तमान पदस्थापन के पंचायत व नगर निकाय में ट्रांसफर नहीं किया जायेगा.

दिव्यांगता-दृष्टि,बाधित,मूक,अस्थि दिव्यांग के शिक्षक पति-पत्नी या बच्चों को कैंसर हो, तो ट्रांसफर विकल्प के पंचायत,नगर निकाय,प्रखंड,अनुमंडल और जिला में किया जा सकता है, जबकि उनके स्वयं के गृह पंचायत व नगर निकाय और पति के गृह पंचायत व नगर निकाय के साथ-साथ वर्तमान पदस्थापन के पंचायत व नगर निकाय में ट्रांसफर नहीं किया जायेगा.

शिक्षिका

विधवा व परित्यक्त शिक्षिका का ट्रांसफर विकल्प के पंचायत,नगर निकाय,प्रखंड,अनुमंडल और जिला में किया जा सकता है, जबकि उनके स्वयं के गृह पंचायत व नगर निकाय और पति के गृह पंचायत व नगर निकाय के साथ-साथ वर्तमान पदस्थापन के पंचायत व नगर निकाय में ट्रांसफर नहीं किया जायेगा.

पति के आधार पर

शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर ट्रांसफर विकल्प के पंचायत,नगर निकाय,प्रखंड,अनुमंडल और जिला में किया जा सकता है, जबकि उनके स्वयं के गृह पंचायत व नगर निकाय और पति के गृह पंचायत व नगर निकाय के साथ-साथ वर्तमान पदस्थापन के पंचायत व नगर निकाय में ट्रांसफर नहीं किया जायेगा.

पुरुष शिक्षक

पुरुष शिक्षक का ट्रांसफर,जिला के दिये गये विकल्प के आधार पर केवल गृह अनुमंडल को छोड़कर सभी जगह किया जा सकेगा.

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