BPSC द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक के योग्यता विशाल पर लगी रोक, शिक्षा विभाग ने जारी किया पत्र
BPSC द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक के योग्यता विशाल पर लगी रोक, शिक्षा विभाग ने जारी किया पत्र
विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग दोबारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक के योग्यता विस्तार हेतु सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी व एक पत्र जारी कर दिशा निर्देश दिया है
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने पत्र द्वारा सभी प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी व प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया है कि योग्यता विस्तार की अनुमति बिहार लोक सेवा द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापकों को नामांकन के बाद नहीं दी जाएगी योग्यता विस्तार हेतु अनुमति नामांकन से पहले विभाग से लेनी होगी उसके बाद ही यह मान्य होगी अन्यथा इस योग्यता विस्तार का भविष्य में कोई और किसी भी तरह का लाभ प्राप्त नहीं होगा
विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त हो रही है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक अपनी योग्यता विस्तार हेतु विभिन्न विश्वविद्यालय में उच्च योग्यता हेतु नामांकन ले रहे हैं नामांकन के पहले विभाग से किसी भी तरह की अनुमति नहीं ले पा रहे हैं
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ऐसी सूचना पर संज्ञान लेते हुए कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को इस संबंध में आदेश पत्र जारी किया है
