स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रोन्नति देने के लिए हाई कोर्ट पटना ने शिक्षा विभाग को दिया शख्त निर्देश, अन्यथा होंगी करवाई
स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रोन्नति देने के लिए हाई कोर्ट पटना ने शिक्षा विभाग को दिया शख्त निर्देश, अन्यथा होंगी करवाई
बिहार मे स्नातक शिक्षकों को हर हाल मे बिहार सरकार को देना होगा प्रोन्नति, हाई कोर्ट पटना शिक्षा विभाग को दिया शख्त निर्देश
बिहार में स्नातक स्तर के प्रशिक्षित शिक्षकों को कक्षा छह से आठ तक के विशेष वरीय शिक्षकों की तर्ज पर वेतन देने के लिए दायर रिट याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है.
न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ के अध्यक्ष पिंटू सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई अब चार सप्ताह बाद होगी.
बिहार पंचायत शिक्षक नियमावली के तहत हुई नियुक्ति
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि शिक्षकों की दोनों श्रेणियों स्नातक स्तरीय प्रशिक्षित शिक्षक और वर्ग छह से आठ तक के विशेष वरीय शिक्षक की नियुक्ति बिहार पंचायत शिक्षक (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली 2012 के तहत की गई है. उनकी योग्यता का मापदंड और वेतनमान भी एक समान है. इतना ही नहीं वेतनमान में वृद्धि भी एक समान ही है.
एक्सक्लूसिव टीचर्स रूल 2023 लागू होने के बाद हुई वेतन कटौती
राजीव कुमार सिंह ने आगे कहा कि वेतन वृद्धि वर्ष 2023 तक यथावत थी, लेकिन बिहार विद्यालय एक्सक्लूसिव टीचर्स रूल 2023 लागू होने के बाद याचिकाकर्ता संघ के वेतन में बिना किसी कारण के वेतन में कटौती कर दी गई है. इस मामले की अगली सुनवाई अब चार सप्ताह बाद होगी