शिक्षकों के वेतन व पेंशन की राशि यथाशिघ्र दें अन्यथा शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों का रुकेगा वेतन पटना हाई कोर्ट
शिक्षकों के वेतन व पेंशन की राशि यथाशिघ्र दें अन्यथा शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों का रुकेगा वेतन पटना हाई कोर्ट
पटना हाई कोर्ट में राज्य के विश्वविद्यालय के खातों के संचालक पर रोक लगाने एवं कुलपतियों द्वारा बैठक में भाग नहीं लेने के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग स्वीकृत बजट राशि का भुगतान करें अन्यथा विभाग के सभी आला अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा दी जाएगी न्यायाधीश अंजनी कुमार चरण की कल्प में इस मामले की अधिवेशन भाई 25 जून को करने की तारीख तय कर दी है
विश्वविद्यालय की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद विंध्याचल राय रितेश कुमार राणा विक्रम सिंह मोहम्मद असर मुस्तफा राजेश प्रसाद चौधरी ने कोर्ट को बताया कि राज सरकार ने 16 में को पत्र जारी कर कि विद्यालयों के बजट की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक में भाग नहीं ले जाने पर विश्वविद्यालय के खातों को संचालन पर रोक लगा दी है इनमें मौलाना मजहरूल हक फारसी पूर्णिया एवं मुंगेर विश्वविद्यालय शामिल है
अदालत में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल डॉक्टर के नक ने बताया कि पटना हाई कोर्ट के पिछले आदेश का उल्लंघन करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के खातों के संचालक पर रोक लगा दी गई है और इस विभाग की बैठक का दर्जा दिया यह सब प्रोटोकॉल के विपरीत हुआ है ।
उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि बी ने मात्र इतना ही कहा कि जब सरकारी सौहार्दपूर्वक हो रहा है तो आप प्रमुख सचिव द्वारा पूर्व में बोले गए आप शब्द की भी निंदा होनी चाहिए इस पर विभाग के अधिकारियों ने बैठक को खत्म कर दिया यह बातें केवल या दर्शाती है कि कुलपति की शक्तियों पर अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण करने की कोशिश हो रही है ।
अधिकारियों द्वारा अपनाया गया है भैया न केवल मनमाना है कानून के अनुरूप नहीं है कोर्ट ने कहा कि ऋषि और अधिकारी का मुद्दा नहीं बना कर काम की बात करें