शिक्षा विभाग ने किया खातों के संचालक पर रोक लगाने का आदेश निरस्त , शिक्षकों और कर्मचारियों व पेंशन भोगियों को अब मिलेगा बकाया 3 महीने का वेतन और पेंशन की राशि
शिक्षा विभाग ने किया खातों के संचालक पर रोक लगाने का आदेश निरस्त , शिक्षकों और कर्मचारियों व पेंशन भोगियों को अब मिलेगा बकाया 3 महीने का वेतन और पेंशन की राशि
पटना हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग में अपने उसे आदेश को निरस्त कर दिया है जिसके तहत राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपतियों कल सचिवों एवं परीक्षा नियंत्रण का वेतन बंद करते हुए उनके खातों के संचालक पर रोक लगाई गई थी इसके साथ ही पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 6 में को होने वाली कुलपतियों की विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारियों की बैठक के एजेंट भी शिक्षा विभाग द्वारा तय कर दिए गए हैं
शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव के हस्ताक्षर से राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपतियों को शनिवार को दिए गए पत्र में पटना उच्च न्यायालय द्वारा शुक्रवार को दिए गए आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि 6 में को विश्वविद्यालय के कुलपतियों सहित उच्च अधिकारियों की बैठक पटना के होटल मोरिया में आयोजित की गई है जिसमें आप समेत सभी संबंधित पदाधिकारी भाग लेंगे
इसके आलोक में कुलपतियों को संबोधित पत्र में कहा गया है कि गलत 28 फरवरी एवं 15 मार्च के उसे आदेश को निरस्त किया जाता है जिसके तहत राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपतियों कल सचिवों एवं परीक्षा नियंत्रण को का वेतन बंद करते हुए खाता के संचालक पर रोक लगा दी गई थी