इन जिलों मे शिक्षकों को ट्रांसफर चाहिए तो मात्र एक सप्ताह मे मिल जाएगा ट्रांसफर :-ACS S सिद्धार्थ ने दी जानकारी

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इन जिलों मे शिक्षकों को ट्रांसफर चाहिए तो मात्र एक सप्ताह मे मिल जाएगा ट्रांसफर :-ACS S सिद्धार्थ ने दी जानकारी

 

 

नया विकल्प चुनते समय शिक्षक यदि इन जिलों का विकल्प चुनते हैं, तो उसपर यथाशीघ्र विचार किया जाएगा। विशेष कारणों से स्थानान्तरण हेतु शिक्षकों से ऑनलाईन प्राप्त कुल एक लाख नब्बे हजार दो सौ छब्बीस आवेदनों के विरूद्ध विभिन्न चरणों में अब तक लगभग एक लाख तीस हजार आवेदनों पर विचार करते हुए उनमें दर्ज विकल्प के आधार पर जिला आवंटन की कार्रवाई की जा चुकी है। इन शिक्षकों को उनके द्वारा आवेदन में भरे गए पंचायत के विकल्प एवं जिले में रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर की जाएगी।

स्थानान्तरित शिक्षकों को विद्यालय आवंटन हेतु मार्गदर्शिका शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। इसके तहत पंचायत के विकल्प एवं जिले में रिक्ति के आधार पर 15 जून तक विद्यालय आवंटन की कार्रवाई पूरी की जायेगी। वहीं नवपदस्थापित विद्यालय में 23 से 30 जून तक स्थानान्तरित शिक्षक योगदान देना सुनिश्चित करेंगें। -डीईओ 15 जून तक करेंगें विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूरी : –

शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा जारी मार्गदर्शिका में उल्लेख किया गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में उन सभी शिक्षकों की सूची भेज दी गई है जो या तो पूर्व से उस जिले में पदस्थापित थे अथवा अन्य जिला से स्थानान्तरण के फलस्वरूप उन्हें वह जिला आवंटित हुआ है।

श्रेणीवार शिक्षकों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में उपलब्ध रहेगी, परंतु जिला शिक्षा पदाधिकारी उस सूची को नहीं देख सकेंगे। उन्हें एक बार में किसी एक शिक्षक का ही डिटेल दिखेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में शिक्षक का नाम एवं शिक्षक आईडी नहीं दिखेगा, परंतु केवल अन्य विवरण में शिक्षक की कोटि, विषय, वर्ग एवं उसके द्वारा भरा गया पंचायतों का विकल्प प्रदर्शित होगा।

उन्हें यह भी ज्ञात नहीं होगा कि शिक्षक पूर्व से कहां पदस्थापित है एवं उन्होंने किस कारण से स्थानान्तरण हेतु आवेदन दिया है। उद्देश्य है कि स्थानान्तरण की कार्रवाई पूर्ण पारदर्शिता के साथ हो एवं इसमें पूरी गोपनीयता बरती जाए, ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी पर किसी प्रकार का अनावश्यक दबाव न हो एवं वे निष्पक्षता के साथ विद्यालय आवंटन की कार्रवाई ससमय पूर्ण कर सके। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उनके लॉगिन में प्रदर्शित शिक्षक के सामने अंकित प्रोसीडेड बटन पर क्लिक करने पर उस शिक्षक के द्वारा भरे गए पंचायतों के सभी विकल्प खुलेंगे, जिसमें उपलब्ध रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्रवाई की जाएगी

। यदि शिक्षक द्वारा भरे गए 10 विकल्पों में से किसी में रिक्ति उपलब्ध नहीं हो तो जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विकल्प में दिये गए पंचायत के निकटतम किसी पंचायत का विद्यालय आवंटित किया जाएगा। प्रथम शिक्षक के आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में दूसरे शिक्षक का आवेदन प्रदर्शित होगा। इसके आलोक में पूर्ववत प्रकिया पूर्ण की जाएगी। स्पष्ट किया गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी किसी शिक्षक के आवेदन को स्किप नहीं कर सकेंगे।

उनके लॉगिन में प्रदर्शित शिक्षक के संबंध में विद्यालय आवंटन की कार्रवाई पूर्ण करने के उपरान्त ही क्रमवार दूसरे शिक्षक से संबंधित विवरण प्रदर्शित होगा। इस प्रकार बारी बारी से सभी आवेदनों में दिये गए विकल्प के आलोक में विद्यालय आवंटन की कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ही की जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालय आवंटन के उपरान्त सम्पूर्ण सूची निदेशक प्राथमिक शिक्षा के लॉगिन में प्रदर्शित होगी। निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा सूची को एप्रुव किया जाएगा।

तत्पश्चात स्थानान्तरण व पदस्थापन आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी और संबंधित शिक्षक के लॉगिन में ई-शिक्षाकोष पर प्रदर्शित होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सूची के आलोक में पदस्थापन आदेश हस्ताक्षरित कर ई-शिक्षाकोष पर अपलोड किया जाएगा। पदस्थापन आदेश ई-शिक्षाकोष पर संबंधित शिक्षक, संबधित प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक जहां शिक्षक पूर्व से पदस्थापित है एवं जहां शिक्षक का स्थानान्तरण हुआ है तथा संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी जहां शिक्षक पूर्व से पदस्थापित है के लॉगिन में प्रदर्शित होगा।

विद्यालय आवंटन की कार्रवाई 15 जून तक पूर्ण की जाएगी। मार्गदर्शिका में स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय आवंटन की कार्रवाई स्वयं जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ही की जाएगी। इस कार्य के लिए किसी प्रकार का डेलिगेशन किसी अन्य पदाधिकारी को मान्य नहीं होगा। सभी संबंधित शिक्षक अपने लॉगिन में उपलब्ध स्थानान्तरण व पदस्थापन आदेश के आलोक में नवपदस्थापित विद्यालय में 23 से 30 जून तक योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। नये विद्यालय में योगदान की तिथि से वे पुराने विद्यालय से स्वतः विरमित समझे जायेंगे।

संबंधित शिक्षक को निर्गत स्थानान्तरण और पदस्थापन आदेश के आलोक में नवपदस्थापित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। यह इसलिए अतिआवश्यक है क्योंकि शिक्षकों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हो रहा है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे। वैसे शिक्षक जो स्थानांतरण आदेश से असंतुष्ट है, वे स्थानांतरित विद्यालय में योगदान के उपरान्त ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसे आवेदनों का निराकरण जिला स्थापना समिति के माध्यम से करायेंगे।

स्थानांतरण में विसंगति अथवा असंतुष्टि से संबंधित किसी प्रकार का आवेदन विभाग अथवा निदेशालय स्तर पर स्वीकार नहीं किया जायेगा। शेष शिक्षक जिनके आवेदन पर अभी तक विचार नहीं किया जा सका है, उनके संदर्भ में द्वितीय चरण में समीक्षोपरांत निर्णय लिया जायेगा। ऐसे शिक्षकों के लिए ई-शिक्षाकोष पर यह विकल्प उपलब्ध कराया गया है कि वे या तो अपना आवेदन वापस ले लें अथवा उस आवेदन को डिलीट करके नये सिरे से विकल्प को भर सकते हैं।

जो शिक्षक पूर्व में भरे गए कारण को बदलना चाहते हैं वे भी अपना पूर्व का आवेदन डिलीट करके नये सिरे से आवेदन भी दे सकते है। साथ ही साथ नये शिक्षक भी अपना आवेदन दे सकते हैं। इन सभी आवेदनों पर द्वितीय चरण में जिलों में रिक्ति की उपलब्धता एवं छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर विचार किया जायेगा।

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