1 to 5 मे नियुक्त हुए B.ED कोर्स किए शिक्षकों को नहीं मिलेगा प्रशिक्षित वेतनमान, शिक्षा विभाग का नया फरमान, कारण भी बताया…

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1 to 5 मे नियुक्त हुए B.ED कोर्स किए शिक्षकों को नहीं मिलेगा प्रशिक्षित वेतनमान, शिक्षा विभाग का नया फरमान, कारण भी बताया…

 

 

बिहार में छठे चरण की शिक्षक बहाली में नियुक्त बीएड डिग्रीधारियों के वेतन को लेकर नया विवाद उभर आया है। जमुई जिले से जारी एक आदेश के अनुसार, कक्षा 1 से 5 के लिए बहाल बीएड शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान का लाभ तभी मिलेगा जब वे छह महीने का विशेष प्रशिक्षण पूरा करेंगे।

जिला शिक्षा पदाधिकारी के मुताबिक, नियुक्ति के समय बीएड योग्यता होने के बावजूद, शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा। पहले जिन शिक्षकों को दो साल की सेवा के बाद प्रशिक्षित वेतनमान दिया गया था, उनका आदेश भी रद्द कर दिया गया है। अब सभी प्रभावित शिक्षकों को अप्रशिक्षित वेतनमान मिलेगा।

इस फैसले से शिक्षक वर्ग में काफी रोष है। उनका कहना है कि नियुक्ति के समय बीएड योग्यता मांगी गई थी और अब प्रशिक्षण की शर्त जोड़ना उनके अधिकारों का हनन है।शिक्षकों का कहना है कि नियुक्ति के समय बीएड योग्यता को मान्य किया गया था और अब उन्हें अप्रशिक्षित वेतन दिया जाना उनके अधिकारों का हनन है।

राज्यव्यापी प्रभाव और आगे की संभावनाएं

यह मामला केवल जमुई तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे बिहार में बीएड शिक्षकों को प्रभावित करेगा। प्रभावित शिक्षक इस फैसले के खिलाफ विरोध या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।

शिक्षा व्यवस्था पर सवाल

यह विअब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे का समाधान कैसे करती है और प्रभावित शिक्षकों को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाती है।

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